पति पत्नी दोनों के कर्मचारी/पेंशनर होने की स्तिथि के सम्बंध में RGHS आदेश

 पति पत्नी दोनों के कर्मचारी/पेंशनर होने की स्तिथि के सम्बंध में  RGHS आदेश




राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पति एवं पत्नी दोनों के आरजीएचएस लाभार्थी होने की स्थिति में एक ही जनाधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है। कार्यालय राजस्थान परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य के आदेशानुसार इस हेतु पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी/पेंशनर होने की स्थिति में किसी एक की एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पति अथवा पत्नी को कर्मचारी/पेंशनर चुनते हुए सत्यापित किया जाना हैउक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जिस लाभार्थी की एसएसओ आईडी से पंजीकरण किया गया है कि एसएसओ आईडी में ही आरजीएचएस कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प प्रदर्शिहोगाहांलाकि अन्य को पंजीकरण के दौरान सत्यापित कर लेने की स्थिति में दोनों की एसएसओ/कर्मचारी आईडी से पंजीकरण किया हुआ माना जायेगा

अतः अब यदि पति पत्नी दिनों सरकारी कर्मचारी या पेंशनर तो किसी एक की ही SSO
 ID RGHS के लिए पंजीयन करना होगा, दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। 



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